Saturday, May 24, 2025
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डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए

देहरादून, । सीएम के निर्देशानुसार मसूरी ग्रीष्मकालीन पर्यटन  को सुगम बनाने डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार है। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकारी ईगो छोड़ प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन व समन्वय में नजर आए। डीएम सविन बंसल,  डीएम नैनीताल रहते रूसी बाईपास पर हजारों गाड़ियों की शटल पार्किंग व शटल सेवा का अद्वितीय सफल प्रयोग करवा चुके हैं। जिलाधिकारी ने 163 बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) आदेश का  अक्षरशः अनुपालन करने की निर्देश दिए। उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा की है तथा कहा कि  कोशिश हो कि  प्रशासन  को  विधिक बल इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े। वहीं मसूरी सैटेलाइट पार्किंग, गोल्फ कार्ट व शटल सेवा, के साथ पर्यटकों के स्वागत को  तैयार है, जिसमें हाथी पांव, किंग क्रैंग, कुठाल गेट पर सुरक्षित सैटेलाइट पार्किंग, हाईटेक शटल सेवा व मॉल रोड पर गोल्फ कार्ट  शामिल हैं।
डीएम ने स्पष्ट किया कि खानापूर्ति लचर प्रणाली छोड़ कानून शांति व्यवस्था के लिए 19 अप्रैल से  धारा-163 लागू रहेगी, जिसके आदेश जारी किए गए हैं। ग्रीष्मकालीन पर्यटन को लेकर जिला प्रशासन चौकन्ना, आदेश जारी, उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई होना तय है।मॉल रोड एंट्री गेट पर डिजिटल रिसिप्ट्स, सैटेलाइट पार्किंग, शटल सेवा व गोल्फ कार्ट  जैसी आधुनिक सुविधा डीएम सविन की  देन है, जिससे मसूरी में सम सुविधा पर्यटकों कोमिल रही है। वहीं प्रशासन पर्यटकों को हाईटेक, सुगम सुविधा और सुरक्षा, जाम से छूटकारा दिलाने को  कमर कस ली है। डीएम ने  शीतकालीन भांति पर्यटन सुविधाओं और सेवाओं को करें, तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रीष्मकाल में मसूरी शहर में अत्यधिक पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आवागमन के दृष्टिगत यातायात, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और पर्यटक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह ने 19 अप्रैल, 2025 से धारा-163 लागू करने के आदेश जारी कर दिए है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लोनिवि के अधिशासी अभियंता, आरटीओ, नगर पालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक नगर, देहरादून एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट, एवं कुठालगेट पर अस्थायी पार्किंग तथा किंक्रेग पर स्थायी सेटेलाइट पार्किंग विकसित करने और पार्किंग स्थ स्थलों को वाहन के अनुसार विभाजित करते हुए व्यवस्थित रूप से वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए है। सभागीय परिवहन अधिकारी को शटल सेवा के माध्यम से आने वाले पर्यटकों की संख्या, शटल सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित फेरों के दौरान परिवहन किए गए यात्रियों की संख्या का पूरा ब्यौरा रखने के साथ ही शटल सेवा हेतु माल रोड़ एवं पार्किंग स्थलों पर बूथ संचालन, टिकट काउंटर, पर्याप्त शटल वाहन की उपलब्धता तथा शटल सेवा संचालक की नियमित मॉनिटरिंग करने के आदेश जारी किए गए है।

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