छात्राओं को पॉक्सो, गुड टच-बैड टच, 1098 व 15100 की दी गई जानकारी
पौड़ी- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में खैरासैंण नवोदय विद्यालय में महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस तथा महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता दिवस के अवसर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बाल संरक्षण कानून, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो), अच्छा स्पर्श–बुरा स्पर्श, यौन दुर्व्यवहार के दुष्प्रभाव, रोकथाम के उपाय, शिकायत एवं रिपोर्टिंग तंत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नाज़िश कलीम ने शिविर में महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के महत्व की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह दिवस विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उन्होंने छात्राओं को वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी कौशल, नवाचार एवं आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराते हुए उन्हें विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं। उन्होंने महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता दिवस के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महिला जननांग विकृति जैसी हानिकारक प्रथाओं के विरुद्ध जागरूकता फैलाना तथा महिलाओं और बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक शोषण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित व्यवहार की पहचान, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों से बचाव तथा किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल शिकायत कहाँ और कैसे करें, इस पर भी मार्गदर्शन दिया गया।
इस दौरान छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, नालसा टोल-फ्री नंबर 15100 के साथ ही बच्चों के लिए विधिक सेवा इकाई के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका पर भी जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार, सहायक विधिक रक्षा अधिवक्ता विनोद कुमार, परिवीक्षा कार्यालय से विधि सह परिवीक्षा अधिकारी निखिल डेविड, चाइल्ड हेल्पलाइन केस वर्कर पूजा नेगी, अधिकार मित्र पुष्पेंद्र राणा एवं विनोद चौहान सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।



