Tuesday, February 10, 2026
spot_imgspot_img
Homeउत्तराखंडसुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिला प्रशासन सख्त, सभी कार्य अनुमतियां निरस्त

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिला प्रशासन सख्त, सभी कार्य अनुमतियां निरस्त

प्रशासन ने एक दिन में मशीनरी हटाने के दिए निर्देश

देहरादून। शहर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए किए जा रहे निर्माण कार्यों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए समस्त कार्य अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही जनवरी माह में आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत आपदा कंट्रोल रूम से जारी सभी कार्यालय अनुमतियां भी रद्द कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने कार्यदायी संस्थाओं को एक दिन के भीतर निर्माण स्थलों से मशीनरी एवं निर्माण सामग्री हटाने तथा 10 दिन के भीतर सड़कों को पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए हैं।

अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधीक्षण अभियंता एनएच तथा अन्य सड़क निर्माण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि अभियंताओं की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तत्काल सड़कों के सुधारीकरण एवं मरम्मत कार्य शुरू करें और निर्धारित समयावधि के भीतर शहर की सभी सड़कों को पूर्व स्थिति में लाएं। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों, संकेतक, बैरिकेडिंग तथा आमजन की सुरक्षा से जुड़े अन्य उपायों का पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर कार्यों की समीक्षा एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी भी नहीं की जा रही थी।

जिला प्रशासन की क्यूआरटी द्वारा समय-समय पर किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर पेनाल्टी, मुकदमा एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही थी तथा सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर हादसों की आशंका बनी हुई थी। जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।

परियोजना समन्वय समिति, देहरादून द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर पूर्व में कई कार्यदायी संस्थाओं को रोड कटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी। इनमें उत्तराखंड जल संस्थान, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम, यूयूएसडीए, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड सहित अन्य संस्थाएं तथा जिलाधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय शामिल थे।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश जारी होने के बाद यदि किसी भी स्थान पर रोड कटिंग कार्य संचालित पाया गया तो संबंधित संस्थाओं की मशीनरी एवं निर्माण सामग्री जब्त करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular

Recent Comments