Wednesday, October 15, 2025
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पंचायत चुनाव में 95909 कार्मिक होंगे तैनात

देहरादून, । राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन दो चक्रों में संपन्न कराए जायेंगे। नामांकन की पक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ होगी और पहले चक्र में आगामी 10 जुलाई 2025 तथा दूसरे चक्र में 15 जुलाई 2025 को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के निर्वाचन को देखते हुए राज्य में नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन को लेकर तय कार्यक्रम एवं आयोग की तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल और संयुक्त सचिव कमलेश मेहता भी उपस्थित रहे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनावों के लिए आयोग के द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के क्रम में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पदों व आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए सोमवार 23 जून 2025 को अधिसूचना जारी करेंगे। आयोग द्वारा दो चक्रों में निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी चक्रों के लिए नामांकन दिनांक 25 जून 2025 से 28 जून 2025 तक पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे होंगे। नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया 29 जून 2025 से 01 जुलाई 2025 तक पूर्वाह्न 8.00 बजे से कार्य समाप्ति तक संपन्न कराई जाएगी। नाम वापसी की तिथि 2 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक निर्धारित है।
प्रथम चक्र के लिए निर्वाचन प्रतीक चिन्हों का आवंटन 03 जुलाई 2025 को और द्वितीय चक्र के लिए निर्वाचन प्रतीक चिन्हों का आवंटन 08 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8.00 बजे से किया जाएगा। पहले चक्र में निर्धारित विकास खंडों के अंतर्गत आगामी 10 जुलाई 2025 को तथा दूसरे चक्र में निर्धारित विकास खंडों के अंतर्गत 15 जुलाई 2025 को  पूर्वाहन 8.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे तक मतदान होगा। मतगणना आगामी 19 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 8.00 बजे से होगी।
अधिसूचना के अनुसार प्रथम चक्र में अल्मोड़ा जनपद के ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत भैंसियाछाना, लमगड़ा एवं चौखुटिया, ऊधमसिंहनगर जिले के खटीमा, सितारगंज, गदरपुर एवं बाजपुर, चंपावत जिले के लोहाघाट एवं पाटी, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी एवं कनालीछीना, नैनीताल जिले के बेतालघाट, ओखलकाण्डा, रामगढ एवं धारी, बागेश्वर जिले के बागेश्वर, गरूड़ एवं कपकोट, उत्तरकाशी जिले के मोरी, पुरोला एवं नौगांव, चमोली जिले के देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ एवं नारायणबगड, टिहरी गढवाल जिले के जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार एवं भिलंगना, देहरादून जिले के चकराता, कालसी एवं विकासनगर, पौड़ी गढवाल जिले के खिर्सू, पाबौ, थलीसैंण, नैनीडाण्डा, बीरौंखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर एवं पोखड़ा और रूद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ, जखोली एवं अगस्त्यमुनि विकास खण्ड को शामिल किया गया है। जबकि दूसरे चक्र में अल्मोड़ा जनपद के सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग एवं द्वाराहाट,, ऊधमसिंहनगर जिले के रूद्रपुर, काशीपुर एवं जसपुर, चम्पावत जिले के चम्पावत एवं बाराकोट, पिथौरागढ जिले के विण, मूनाकोट, बेरीनाग एवं गंगोलीहाट, नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल एवं कोटाबाग, उत्तरकाशी जिले के डुण्डा, चिन्यालीसौड़ एवं भटवाड़ी, चमोली जिले के पोखरी, दशोली, नन्दानगर, कर्णप्रयाग एवं गैरसैंण, टिहरी गढवाल जिले के कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर एवं चम्बा, देहरादून जिले के डोईवाला, रायपुर एवं सहसपुर और पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर, जयहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट एवं कल्जीखाल विकास खंडों को  रखा गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के अनुपालन पर आयोग का विशेष ध्यान रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लए आयोग के द्वारा 55 सामान्य प्रेक्षकों की तैनाती की जा रही है और 12 प्रेक्षक आरक्षित रहेंगे। निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के प्रत्येक जिले में एक प्रभारी अधिकारी (व्यय) की तैनाती करने की व्यवस्था की गई है। जिसके द्वारा प्रतिदिन जिलाधिकारी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएंगी। जिला स्तर पर जब्ती व प्रवर्तन कार्य हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की तीन टीमें गठित की जाएंगी। इन टीमों को अवैध मदिरा, मादक पदार्थों, नकदी एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन या उपहार आदि वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पेड न्यूज एवं प्रायोजित सर्वे आदि पर भी नजर रखते हुए ऐसे व्यय संबंधित प्रत्याशी के खाते मेें जोड़ने की व्यवस्था करेंगे। राज्य स्तर पर भी पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती कर जब्ती एवं व्यय की रिपोर्ट आयोग के प्रस्तुत की जाएगी।
पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए 95909 कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। जिनमें से 35700 कर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सुशील कुमार ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही कार्मिकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्षा काल को देखते हुए संबंधित विभागों को विशेष आपदा योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर 18001804280 जारी करते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता तथा पंचायत मतदाता सूची की प्रति आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों के 89 विकास खंडों में सदस्य ग्राम पंचायत के 55587, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर निर्वाचन होना है। पंचायतों के कुल 66418 पदों पर  निर्वाचन के लिए प्रदेश में 8276 मतदान केन्द्र और 10529 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2310996, पुरूष मतदाताओं की संख्या 2465702 और अन्य मतदाताओं की संख्या 374 है। वर्ष 2019 (कुल मतदाता 4320279) की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 10.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत हेतु रू. 10 हजार, प्रधान ग्राम पंचायत रू. 75 हजार, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु रू. 75 हजार एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रू. 02 लाख की अधिकतम व्यय सीमा रखी गई है।

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