Warning: include_once(/home/u445257189/domains/uttaranchalsanchetna.com/public_html): failed to open stream: No such file or directory in /home/u445257189/domains/uttaranchalsanchetna.com/public_html/index.php on line 2

Warning: include_once(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/u445257189/domains/uttaranchalsanchetna.com/public_html/index.php on line 2
कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई - उत्तरांचल संचेतना
Tuesday, December 2, 2025
Homeउत्तराखंडकोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 60...

कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई

हरिद्वार, । हरिद्वार में 13 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और दुष्कर्म के मामले में एडीजे/विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौटियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 28 दिसंबर 2021 में भगवानपुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले  जाने की घटना हुई थी। परिजनों के काफी तलाश करने पर आरोपी युवक की भूमिका पता चली थी। पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोपी प्रिंस उर्फ लाडड़ी पर अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था।उक्त घटना के दो दिन के बाद पुलिस ने पीड़ित लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से देहरादून से बरामद किया था। पीड़ित लड़की ने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। आपबीती में आरोपी युवक पर शौच के लिए गई होने के दौरान अपने अन्य साथी के साथ मिलकर उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बाइक पर बैठाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। परिजन ने आरोपी प्रिंस उर्फ लाड़ड़ी निवासी भगवानपुर के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन आरोपी युवक उसे अपने साथी के साथ मुंह पर कपड़ा रखकर बाइक पर बैठाकर ले गया था। आरोपी ने उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। विशेष कोर्ट ने दोषी को अपहरण के मामले में छह वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एफटीएस कोर्ट ने पीड़िता के लिए बतौर प्रतिकर राशि के रूप में तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं। साथ ही,उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजने व पीड़िता को उचित निर्धारण आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर राशि पीड़ित लड़की को देने के आदेश दिए हैं।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular

Recent Comments